बिहार के दबंग नेता Anant Singh को AK- 47 रखने के मामले में विधायकी से हाथ धोना पड़ा, 10 साल कारावास

Bihar's Dabang leader Anant Singh lost his legislature in the case of possessing AK-47

पटना: बिहार के दबंग नेता अनंत सिंह (Anant Singh) को एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी। एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से सजा सुनाए जाने के बाद से ही अनंत सिंह की विधायकी पर खतरा मंडराने लगा था। अब अनंत सिंह की विधायकी चली गई है। विधानसभा सचिवालय ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता खत्म करने संबंधी आदेश जारी कर दिया है।

बिहार विधानसभा के प्रभारी सचिव पवन कुमार ने अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता खत्म किए जाने संबंधी आदेश जारी कर दिया है। बिहार विधानसभा के प्रभारी सचिव की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि मोकामा के विधायक अनंत सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद अपराध सिद्धि की तारीख से उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म की जाती है।

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बिहार विधानसभा सचिवायल की ओर से जारी इस आदेश में ये भी कहा गया है कि सदस्यों की सूची को संशोधित समझा जाए। उल्लेखनीय है कि 21 जून को एमपी एमएलए कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के मामले में छोटे सरकार के नाम से चर्चित अनंत सिंह को 10 साल कारावास की सजा सुनाई थी।

अनंत सिंह को ये सजा साल 2019 के केस में सुनाई गई थी। वर्ष 2019 में पुलिस ने अनंत सिंह के घर पर रेड किया था। कई घंटों तक चली इस छापेमारी के दौरान पुलिस को एके- 47 मिला था। इस केस में अनंत सिंह ने कई दिन तक पुलिस के साथ लुकाछिपी का खेल खेला था।

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