Covid रेस्ट्रिक्शन्स इन दिल्ली : शर्तों के साथ खुलेंगे स्कूल, मास्क को लेकर बदले नियम, जानें अब क्या-क्या राहत?

Delhi Restrictions

नई दिल्ली: दिल्ली में कोरोना के मामले घटते ही पाबंदियों में राहत मिलनी भी शुरू हो गई हैं। शुक्रवार को दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक में कई प्रतिबंधों Restrictions में छूट देने का फैसला लिया गया। दिल्ली Delhi में अब स्कूल-कॉलेज और जिम खोलने की इजाजत भी मिल गई । इसके साथ ही दिल्ली में अब कई सारे प्रतिबंध लगभग खत्म हो गए हैं। हालांकि, जिम और स्पा के लिए सरकार एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेंटिग प्रोसिजर) जारी करेगी, जिसका पालन करना जरूरी होगा।

दिल्ली में अब लगभग सारे प्रतिबंध हटे:

स्कूल-कॉलेज फिर से खुलेंगे:

Delhi  Restrictions

ओमिक्रॉन के चलते दिल्ली में स्कूल-कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थान 29 दिसंबर से बंद कर दिए गए थे। इन्हें अब फिर से खोलने की इजाजत दे दी गई हैं।

सभी क्लास के स्कूल एक साथ नहीं खुलेंगे। स्कूलों को अलग-अलग क्लास के हिसाब से अलग-अलग चरणों में खोला जाएगा।

पहले 7 फरवरी से 9वीं से 12वीं के स्कूल खोले जाएंगे। नर्सरी से 8वीं क्लास तक के स्कूल 14 फरवरी से खोले जाएंगे। साथ ही ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी।

स्कूल खोल तो दिए गए हैं, लेकिन यहां अभी उन्हीं शिक्षकों को आने की अनुमति होगी जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी होगी। 

7 फरवरी से सभी कॉलेजेस भी खोल दिए जाएंगे। कॉलेज स्टूडेंट की ऑनलाइन क्लासेस नहीं होगी. ऑफलाइन मोड में ही पढ़ाई होगी।

जिम भी फिर से खुलेंगे:

राजधानी में जिम, स्पा और स्वीमिंग पूल लंबे समय से बंद थे। इन्हें दोबारा खोलने की अनुमति देने की मांग हो रही थी।

अब सरकार ने फिर से जिम, स्पा और स्विमींग पूल को 7 फरवरी से खुलने की इजाजत दे दी हैं। यहां कोविड प्रोटोकॉल का पालन होगा।

ऑफिस में 100% कर्मचारियों को अनुमति:

दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में अभी तक सिर्फ 50 फीसदी स्टाफ को ही आने की अनुमति थी। लेकिन अब 100% कर्मचारियों को आने की इजाजत दे दी गई हैं। 

नाइट कर्फ्यू का समय घटा:

दिल्ली में 27 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू लागू था। ये अब भी लागू रहेगा। हालांकि, सरकार ने अब इसका समय घटा दिया हैं।

डीडीएमए के नए नियमों के मुताबिक, राजधानी में अब नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा

कार में अकेले तो मास्क जरूरी नहीं:

अप्रैल 2020 को दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी किया था, जिसके मुताबिक कार में अकेले होने पर भी मास्क पहनना जरूरी था। ऐसा नहीं करने पर 2 हजार रुपये का चालाना काटा जाता था।

दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार के बाद इस आदेश को अब हटा लिया गया हैं। दो दिन पहले ही हाईकोर्ट ने इस आदेश को वापस लेने को कहा था। अब दिल्ली में अगर कार में अकेले सफर कर रहे हैं तो मास्क पहनना जरूरी नहीं होगा।

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रेस्टोरेंट अब 11 बजे तक खुले रहेंगे:

अब तक रेस्टोरेंट और बार रात के 10 बजे ही बंद हो जाते थे। लेकिन अब इन्हें रात के 11 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी गई हैं।

रेस्टोरेंट और बार में अभी 50% सिटिंग कैपेसिटी को ही अलाउ किया जाएगा। इसके साथ ही रेस्टोरेंट होम डिलिवरी भी कर सकेंगे।

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