नई दिल्ली: Alt News के को-फाउंडर व फैक्ट चेकर Mohammad Zubair को सुप्रीम कोर्ट(SC) से यूपी के सभी मामलों में अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर के खिलाफ सभी FIR दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कर दी हैं। वहीं, जुबैर के खिलाफ गठित यूपी की एसआईटी भी भंग हो गई है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक जुबैर को इसी केस में कोई नई एफआईआर दर्ज होने पर भी संरक्षण रहेगा। वह यदि चाहे तो दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर FIR रद्द करने की मांग कर सकते हैं। कोर्ट ने उन्हें 20,000 रुपये के मुचलके पर सभी 06 एफआईआर में जमानत दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ’20 हजार का पर्सनल बेल बॉन्ड पटियाला हाउस कोर्ट के CMM के यहां दिया जाए। उसके तुरंत बाद जुबैर को रिहा कर दिया जाएगा। उनकी आज ही 06 बजे तक तिहाड़ जेल से रिहाई कर दी जाए।
कोर्ट ने कहा है कि अब मो. जुबैर के खिलाफ सभी मामलों की जांच दिल्ली पुलिस करेगी और मामला दिल्ली हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में रहेगा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 06 FIR रद्द करने से इनकार कर दिया है। इसके लिए अभियुक्त को दिल्ली हाईकोर्ट से अपील करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि उनको लगातार जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है, उन्हें तत्काल जमानत दें। कोर्ट ने कहा कि किसी नई FIR में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाए।
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ट्वीट करने से रोकने की मांग खारिज: SC
सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को ट्वीट करने से रोकने की यूपी सरकार की मांग को भी खारिज कर दिया और कहा कि हम ऐसा कैसे कह सकते हैं? एक वकील से बहस ना करने के लिए कहने जैसा है। एक व्यक्ति को बोलने के लिए नहीं। वह जो कुछ भी करता है, वह कानून में जिम्मेदार होगा। लेकिन हम एक पत्रकार को नहीं लिखने के लिए नहीं कर सकते हैं।