पैगंबर पर टिप्पणी के लिए नूपुर शर्मा को सारे देश से माफी मांगनी चाहिए- सुप्रीम कोर्ट

Nupur Sharma should apologize to the whole country for her remarks on Prophet: Supreme Court

नई दिल्ली। पैंगंबर पर टिप्पणी मामले में निलंबित बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगने के लिए कहा है, साथ ही कोर्ट ने केस को स्थानांतरित करने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है।

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा- निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा , जिनकी पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणियों ने खाड़ी देशों में भारी गुस्सा पैदा किया और देश में विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया। नूपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि देश में जो हो रहा है उसके लिए वह अकेले ही जिम्मेदार हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि हमने इस पर बहस देखी कि उसे कैसे उकसाया गया लेकिन जिस तरह से उसने यह सब कहा और बाद में कहा कि वह एक वकील हैं, यह काफी शर्मनाक है। उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट नूपुर शर्मा की उस याचिका पर प्रतिक्रिया दे रहा था जिसमें उन्होंने ये मांग की थी कि उनके खिलाफ दर्ज सभी केस को दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाए। कोर्ट ने शर्मा की याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया, जिसके बाद उनके वकील को यह याचिका वापस लेनी पड़ी।

सुनवाई के दौरान नूपुर शर्मा के वकील ने कहा कि उन्हें धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि धमकियों का सामना करना पड़ता है या वह सुरक्षा के लिए खतरा बन गई हैं? जिस तरह से उन्होंने पूरे देश में भावनाओं को भड़काया है। देश में जो हो रहा है उसके लिए यह महिला अकेले जिम्मेदार है। कोर्ट ने आगे कहा कि उनकी टिप्पणी ने उनके अड़ियल और अहंकारी चरित्र को दिखाया।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि क्या हुआ अगर वह किसी पार्टी की प्रवक्ता थीं। उन्हें लगता है कि उनके पास सत्ता का बैकअप है और देश के कानून का सम्मान किए बिना कोई भी बयान दे सकती हैं। शर्मा के वकील ने जवाब दिया कि उन्होंने टीवी पर बहस के दौरान केवल एंकर के एक प्रश्न का जवाब दिया था।

जब शर्मा के वकील विभिन्न थानों में दर्ज हुए FIR के संबंध में जानकारी दी तो जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि प्राथमिकियों का क्या हुआ? जब आप दूसरों के खिलाफ FIR दर्ज करते हैं तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है लेकिन जब यह आपके खिलाफ होता है तो किसी ने भी छूने की हिम्मत नहीं की।

बता दें कि एक टीवी चैनल पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बयान देने को लेकर नूपुर शर्मा के खिलाफ देश भर के अलग-अलग कोर्ट और थानों में मामले दर्ज किए गए हैं, जिसे निलंबित नेता ने दिल्ली शिफ्ट कराने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने पूर्व बीजेपी नेता पर कई तीखी टिप्पणियां कीं और उन्हें देश में हो रही हिंसात्मक घटनाओं का जिम्मेदार बताते हुए माफी मांगने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने उनके वकील मनिंदर सिंह को भी फटकार लगाई।

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