EWS कोटे पर SC ने लगाई 3-2 से मुहर, जारी रहेगा गरीबों को 10 फीसदी का आरक्षण

EWS कोटे पर SC ने लगाई 3-2 से मुहर, जारी रहेगा गरीबों को 10 फीसदी का आरक्षण

नई दिल्ली: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मिलने वाले EWS कोटे पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया हैं। अदालत ने इस 10 फीसदी आरक्षण को वैध करार दिया हैं। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने ईडल्ब्यूएस आरक्षण को सही करार दिया। उन्होंने कहा कि यह कोटा संविधान के मूलभूत सिद्धांतों और भावना का उल्लंघन नहीं करता हैं। माहेश्वरी के अलावा जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी ने EWS कोटे के पक्ष में अपनी राय दी। उनके अलावा जस्टिस जेपी पारदीवाला ने भी गरीबों को मिलने वाले 10 फीसदी आरक्षण को सही करार दिया। https://twitter.com/ani_digital/status/1589498572684529665 जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी ने कहा…
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