31 मार्च तक PAN को आधार से लिंक कर लें, आयकर विभाग ने की अपील

Link PAN with Aadhaar by March 31, Income Tax Department appeals

नई दिल्ली: पैन कार्ड (PAN) को आधार नंबर से जोड़ना अनिवार्य है। आयकर विभाग ने इसके लिए अंतिम समय सीमा 31 मार्च, 2023 तय की है। विभाग के मुताबिक समय सीमा गुजर जाने के बाद आधार कार्ड से लिंक नहीं किए गए व्यक्तिगत पैन कार्ड निष्क्रिय घोषित कर दिए जाएंगे। इसके बाद आप अपने पैन का इस्तेमाल किसी भी वित्तीय कार्यों में नहीं कर पाएंगे। दरअसल, आयकर विभाग द्वारा पहले ही डेडलाइन को कई बार बढ़ाया जा चुका है।

आयकर विभाग ने ट्वीट कर दी जानकारी

आयकर विभाग ने शनिवार को ट्वीट कर कहा कि आयकर अधिनियम-1961 के मुताबिक सभी पैन धारकों, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनके लिए 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। बयान के मुताबिक 1 अप्रैल 2023 से जो पैन आधार से नहीं लिंक होंगे, वे पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे।

PAN निष्क्रिय होने पर आएगी समस्या

विभाग ने लोगों से ट्वीट कर अपील की है कि पैन नंबर को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी समय-सीमा बहुत नजदीक है। ऐसे में कृपया और देर न करें, आज ही अपने पैन को आधार से लिंक करें। गौरतलब है कि 31 मार्च, 2023 तक पैन को आधार से लिंक नहीं करने वालों को कारोबार और टैक्स संबंधी छूट का लाभ नहीं मिल पाएगा। वहीं, पैन निष्क्रिय होने पर बैंकों में 50 हजार रुपये से ज्यादा की रकम जमा और निकासी नहीं होगी। आयकर रिटर्न फाइल करने और सरकारी योजनाओं का फायदा लेने में परेशानी आएगी।

आधार और पैन को लिंक करने की आवश्यकता किसे है?

आयकर अधिनियम की धारा 139AA के तहत हर व्यक्ति जिसे 01 जुलाई, 2017 को स्थायी खाता संख्या (PAN) आवंटित किया गया है और जो आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र है ,उन्हे आधार और पैन को लिंक करने की आवश्यकता किसे है। दूसरे शब्दों में, ऐसे व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से आयकर विभाग द्वारा निर्धारित तिथि से पहले अपना आधार और पैन लिंक करना होगा।

Aadhar और PAN को कैसे करें लिंक?

रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों उपयोगकर्ता अपने आधार और पैन को ई-फाइलिंग पोर्टल (www.incometax.gov.in) पर प्री लॉग इन और पोस्ट लॉगिन मोड दोनों में लिंक कर सकते हैं। आप आधार और पैन (https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar) को लिंक करने के लिए ई-फाइलिंग होमपेज पर “लिंक आधार” का उपयोग कर सकते हैं। इसे बाद आपको एक पेज दिखेगा, जहां पैन नंबर, आधार संख्या और अन्य जरूरी विवरण जैसे आपके नाम को दर्ज करने की आवश्यकता होगी।

मैसेज के जरिए भी कर सकेंगे लिंक

आपका पैन और आधार लिंक नहीं हैं, तो आप उन्हें मैसेज (SMS) के माध्यम से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने पंजीकृत फोन नंबर का उपयोग करके या तो 567678 या 56161 पर SMS भेजना होगा। यहां इस बात का ख्याल रखना होगा कि अगर आपका नाम, जन्म तिथि, या आधार के मुताबिक लिंग पैन विवरण के साथ मेल नहीं खा रहा है तो यह प्रक्रिया विफल हो जाएगी। फिर उसके पहले अपने आधार विवरण को अपडेट करना होगा।

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