Kulbhushan Jadhav को राहत: वकील को नियुक्त करने के लिए मिला और समय

Relief to Kulbhushan Jadhav: Got more time to hire a lawyer

इस्लामाबाद: इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (IHC) ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) को दी गई मौत की सजा की समीक्षा के लिए भारत को एक वकील नियुक्त करने के लिए और समय दिया है। डॉन की एक रिपोर्ट के अनुसार, IHC की एक बड़ी पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनल्लाह, न्यायमूर्ति आमेर फारूक और न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगज़ेब शामिल थे, ने मंगलवार को कानून मंत्रालय द्वारा भारतीय जासूस के लिए एक वकील की मांग करने वाली याचिका पर विचार किया।

पाकिस्तान प्राधिकरण के मुताबिक भारतीय नौसेना के एक पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को मार्च, 2016 में बलूचिस्तान में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 2017 में पाकिस्तान सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा है कि उन्हें चाबहार के ईरानी बंदरगाह से अपहरण कर लिया गया था। साल 2017 की शुरुआत में, एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। मंगलवार की सुनवाई के दौरान, अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में फैसले का पालन करने के लिए जाधव को वकील प्रदान करने के लिए पाकिस्तान और भारत के बीच अदालती पत्राचार दिखाया।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया और तर्क दिया कि संघीय सरकार ने एक वकील की नियुक्ति के लिए याचिका दायर की थी ताकि एक उपयुक्त मंच पर सैन्य अदालत के फैसले पर दोबारा गौर किया जा सके। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि जाधव को कांसुलर एक्सेस प्रदान करने में विफलता के कारण पाकिस्तान अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का उल्लंघन कर रहा था।

जून में, पाकिस्तान नेशनल असेंबली ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के फैसले के संबंध में भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार देने के लिए विधेयक को अपनाया था। साल 2020 में, पाकिस्तान सरकार ने नेशनल असेंबली में ‘इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस रिव्यू एंड रिकॉन्सिडरेशन ऑर्डिनेंस 2020’ में एक अध्यादेश पेश किया। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान को विधेयक की कमियों को दूर करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए।

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