नई दिल्लीः नगर निगम चुनाव (MCD) के 80 दिन बाद दिल्ली को नया मेयर मिल गया हैं। आम आदमी पार्टी (AAP) की शैली ओबेरॉय को मेयर चुना गया। शैली को 150 वोट मिले। उन्होंने बीजेपी की रेखा गुप्ता को 34 वोटों से हराया।
दिल्ली को 10 साल बाद महिला मेयर मिली है। 2011 में BJP की रजनी अब्बी आखिरी महिला मेयर थीं। इसके बाद 2012 में शीला दीक्षित सरकार में दिल्ली नगर निगम को 3 हिस्सों में बांटा गया था। 2022 में इन हिस्सों को मिलाकर फिर से एक कर दिया गया। इसके बाद यह पहला चुनाव था।
जीत के बाद बोलीं शैली- CM केजरीवाल की 10 गारंटी पर काम करेंगे
मेयर चुनाव जीतने के बाद शैली ने कहा कि हमें जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए साथ काम करना होगा। इसके लिए हम CM केजरीवाल की जनता को दी गई 10 गारंटी पर काम करेंगे। लैंडफिल साइट का निरीक्षण 03 महीनों के अंदर किया जाएगा।
उधर, शैली ओबेरॉय की जीत के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुंडागर्दी हार गई, दिल्ली की जनता जीत गई।
8 दिसंबर को आया MCD चुनाव का रिजल्ट
दिल्ली में MCD चुनाव 04 दिसंबर को हुए थे, जबकि इनका रिजल्ट 08 दिसंबर को आया था। चुनाव में 15 साल बाद भाजपा को MCD में बहुमत नहीं मिला था। 250 सीट के सदन में मेयर बनने के लिए 138 वोट चाहिए थे। मेयर चुनाव में 241 पार्षद, 10 सांसद और 14 विधायकों ने वोट डाले। 09 कांग्रेस पार्षदों ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया।
वोटिंग से पहले पुलिस से भिड़े AAP पार्षद
सुबह 11 बजे वोटिंग शुरू होने से पहले सिविक सेंटर में हंगामे जैसे हालात दिखे। AAP पार्षदों की पुलिस से झड़प भी हुई। AAP पार्षद सदन में बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता की एंट्री का विरोध कर रहे थे। हंगामे की आशंका को देखते हुए सदन में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। सदन में SSB जवानों को तैनात किया गया।
मेयर चुनाव से जुड़ी बड़ी बातें…
वोटिंग प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक्स्ट्रा बूथ लगाया गया था।
BJP के सांसद हंस राज हंस ने कहा था- उनकी पार्टी मेयर चुनाव जीत रही हैं।
सांसद मीनाक्षी लेखी ने मेयर चुनाव का सबसे पहला वोट डाला था।
कांग्रेस के पार्षद वोटिंग से पहले सदन से बाहर चले गए।
SC ने कहा- नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोटिंग का हक नहीं
दिल्ली मेयर चुनाव के मुद्दे पर 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पहली मीटिंग में ये चुनाव करवाने के निर्देश दिए। इसके लिए 24 घंटे के अंदर नोटिस जारी करने के लिए कहा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोटिंग का हक नहीं हैं।
जानें विवाद कहां से हुआ शुरू
LG ने मेयर चुनाव के लिए बीजेपी की पार्षद सत्या शर्मा को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया। इससे पहले AAP ने मुकेश गोयल के नाम का प्रस्ताव रखा था। सत्या के नाम पर AAP ने आपत्ति जताई। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर सत्या ने जैसे ही LG के मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलानी शुरू की तो AAP ने विरोध और नारेबाजी शुरू कर दी।
आम आदमी पार्टी का कहना हैं कि मनोनीत सदस्यों की शपथ पहले नहीं होती है, लेकिन भाजपा परंपरा बदल रही हैं। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि AAP नेताओं को नियमों की जानकारी नहीं हैं। इसलिए वह हंगामा कर रहे हैं। जब वे बहुमत में हैं, तो डरते क्यों हैं? यही काम आप सांसद राज्यसभा में भी करते हैं।
उधर, कांग्रेस ने मेयर चुनाव में शामिल नहीं होने का फैसला किया। आप विधायक आतिशी ने चुनाव ना लड़ने के फैसले के बाद कांग्रेस पर भाजपा को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। मेयर के चुनाव में 273 मेंबर्स वोट डालेंगे। बहुमत के लिए 133 का आंकड़ा चाहिए। AAP के पास 150 तो BJP के पास 113 वोट हैं।