नई दिल्ली: वैश्विक कंटेनर की कमी का सामना कर रहे निर्यातकों को राहत के रूप में, केंद्र ने शुक्रवार को एक नोटिस जारी कर कहा कि सहायक आयुक्त पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर छह महीने से अधिक का विस्तार दे सकते हैं,जिसे आगे तीन महीने और बढ़ाया जा सकता है
इन कंटेनरों को बेहतर टर्नअराउंड समय के लिए जल्द से जल्द प्राथमिकता के आधार पर जहाज को बंदरगाह पर ले जाया जाएगा।
टिकाऊ प्रकृति के कंटेनरों को छूट के संबंध में जारी … यह अधिसूचना अन्य बातों के साथ-साथ निर्दिष्ट करती है कि किसी विशेष मामले में, 6 महीने के भीतर आयातित उक्त प्रकार के कंटेनरों के पुन: निर्यात की प्रारंभिक अवधि सहायक द्वारा बढ़ाई जा सकती है। सहायक आयुक्त लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए 6 महीने से आगे 3 महीने तक का विस्तार दे सकते हैं।
अलावा इसके, यह सूचित किया गया था कि परिपत्र के प्रावधान को संबंधित आयातक से छह महीने की प्रारंभिक अवधि की समाप्ति से पहले सूचना प्राप्त होने पर भी लागू किया जा सकता है कि कंटेनर को अगले तीन महीनों के भीतर लदी स्थिति में फिर से निर्यात किया जाएगा। इसके अलावा, यह सूचित किया गया था कि सर्कुलर के प्रावधान को संबंधित आयातक से 06 महीने की प्रारंभिक अवधि की समाप्ति से पहले सूचना प्राप्त होने पर भी लागू किया जा सकता है ताकि कंटेनर को जल्द से जल्द डेक पर लगाया जा सके और अगले 03 महीनों के भीतर जहाज़ एक्सपोर्ट सामान फिर से लाद कर अपने मंज़िल पर रवाना हो जाए.