Cruise Drugs Case: एनडीपीएस कोर्ट ने 7 और आरोपियों को दी जमानत

Cruise drugs case: NDPS court grants bail to seven more accused

मुंबई: यहां की एक विशेष अदालत ने मादक पदार्थ जब्ती मामले (Cruise Drugs Case) में गिरफ्तार कथित मादक पदार्थ तस्कर आचित कुमार और 06 अन्य को जमानत दे दी, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी एक आरोपी हैं। विशेष अदालत के न्यायाधीश वी वी पाटिल ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए सात आरोपियों को जमानत दे दी।

इसके साथ ही गिरफ्तार किए गए 20 में से 12 आरोपियों को हाई प्रोफाइल मामले में अब तक जमानत मिल चुकी है। इससे पहले एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत खारिज कर दी थी। हालांकि, बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को उन्हें और उनके 02 सह-आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को जमानत दे दी। एनसीबी ने दावा किया था कि उसने आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट के बयानों के आधार पर आचित कुमार को गिरफ्तार किया था।

इसे भी पढ़ें: 2013 पटना गांधी मैदान Serial Blast केस में 4 को सजा-ए-मौत

एजेंसी का आरोप है कि वह आर्यन खान को ड्रग्स सप्लाई करता था। अन्य आरोपी जिनकी जमानत याचिकाओं को शनिवार को विशेष अदालत ने अनुमति दी थी, वे हैं नूपुर सतीजा, गोमित चोपड़ा, गोपालजी आनंद, समीर सहगल, मानव सिंघल और भास्कर अरोड़ा। विशेष अदालत ने 26 अक्टूबर को मामले के दो अन्य आरोपियों मनीष राजगरिया और एविन साहू को जमानत दे दी थी. वे इस मामले में जमानत पाने वाले पहले व्यक्ति थे। 02 अक्टूबर को, एनसीबी ने क्रूज जहाज पर छापा मारा था और प्रतिबंधित दवाओं को जब्त करने का दावा किया था। इससे पहले शनिवार को आर्यन खान मध्य मुंबई की आर्थर रोड जेल से बाहर आए थे, जहां वह मामले में गिरफ्तारी के बाद कई दिनों से बंद थे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *