नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi ) ने सांसदी जाने के बाद बंगला भी चले जाने पर बयान जारी किया है। राहुल ने लोकसभा सचिवालय को भेजे गए एक पत्र में कहा कि पिछले चार कार्यकाल से लोकसभा सांसद के तौर पर जनता का दायित्व पूरा करते हुए यहां बिताए समय की मेरे पास खुशहाल लम्हें हैं। अपने अधिकारों के प्रति बिना किसी पूर्वग्रह के मैं आपकी चिट्ठी में लिखी बातों का पालन करूंगा।
आवास खाली करने के लिए 22 अप्रैल तक का समय मिला
उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य साबित किए जाने के बाद सरकार की ओर से आवंटित बंगला खाली करना होगा। इस संबंध में उन्हें अब लोकसभा आवास समिति ने नोटिस भी दिया है। नोटिस में राहुल को 12 तुगलक रोड स्थित सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया है। उन्हें इसके लिए 22 अप्रैल तक की इजाजत दी गई है।
24 मार्च को गई थी सांसदी
इससे पहले पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता 24 मार्च को रद्द कर दी गई। लोकसभा सचिवालय की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई। राहुल गांधी को गुरुवार को सूरत की अदालत ने मोदी उपनाम से जुड़े मानहानि मामले में दो साल की सजा सुनाई थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने ट्विटर पर लिखा था, ‘मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं। मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं।’
इस मामले में गई थी सदस्यता
राहुल गांधी की ओर से साल 2019 में मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में गुरुवार यानी 23 मार्च को सूरत की अदालत ने फैसला सुनाया था। कोर्ट ने उन्हें धारा 504 के तहत दो साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, कोर्ट ने फैसले पर अमल के लिए 30 दिन की मोहलत दे दी। इसके साथ ही उन्हें तुरंत जमानत भी दे दी थी।
दरअसल, साल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था- कैसे सभी चौरों का उपनाम मोदी है? इसी को लेकर बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल ने अपने इस कमेंट से समूचे मोदी समुदाय की मानहानि की है। राहुल गांधी के खिलाफ IPC की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया गया था।