27
May
नई दिल्ली: 'शोले' को भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक आईकॉनिक फिल्म कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यह फिल्म अपने आप में एक मील का पत्थर हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने Sholay नाम से अपना बिजनेस चलाने वाले एक शख्स पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया हैं। शोले फिल्म के निर्माताओं ने इस शख्स के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ट्रेडमार्क मुकदमे की सुनवाई कर रही थीं, जिसमें तर्क दिया गया था कि फिल्मों और उनके टाइटल को ट्रेडमार्क कानून के तहत मान्यता दी जा सकती हैं। जस्टिस…