नई दिल्ली: गृह मंत्रालय (MHA) ने राज्य आपदा राहत कोष (SDRF) की दूसरी क़िस्त जारी की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 23 राज्यों को राज्य आपदा राहत कोष (NDRF) (SDRF) के केंद्र के हिस्से की दूसरी किस्त 7,274.40 करोड़ रुपये अग्रिम में जारी करने की मंजूरी दे दी है, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी।
वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य सरकारों के पास अब उनके एसडीआरएफ में 23,186.40 करोड़ रुपये की राशि होगी, जिसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान उनके एसडीआरएफ में उपलब्ध प्रारंभिक शेष राशि के अलावा, अनुग्रह राशि प्रदान करने के खर्च को पूरा करना होगा। कोविड-19 के कारण मृतक के परिजनों को और अन्य अधिसूचित आपदाओं के शिकार पीड़ित और उनके परिवार वाले को राहत प्रदान करेगा।
केंद्र सरकार ने 25 सितंबर को एसडीआरएफ के तहत सहायता की मदों और मानदंडों को संशोधित करने का एक आदेश जारी किया था, जिसमें कोविड-19 के कारण मृतक के परिजनों को अनुग्रह राशि देने का प्रावधान था। एसडीआरएफ मानदंडों में यह सक्षम प्रावधान किया गया है ताकि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा 11 सितंबर को जारी दिशा-निर्देशों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा 30 जून को पारित आदेश के अनुपालन में लागू किया जा सके। केंद्र सरकार के इस कदम से राज्य सरकारों को अपने एसडीआरएफ में पर्याप्त धनराशि रखने में सुविधा होगी।