ज्ञानवापी पर नए केस की सुनवाई आज: विश्व वैदिक सनातन संघ की मांग- मुस्लिमों की एंट्री बैन हो, पूजा का अधिकार मिले

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वाराणसी: वाराणसी के मां शृंगार गौरी प्रकरण के बीच बुधवार को Gyanvapi से संबंधित एक नए मुकदमे पर सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में सुनवाई होगी। यह मुकदमा विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी किरन सिंह ने दाखिल किया हैं। इस मुकदमे की सुनवाई दोपहर दो बजे से होगी।

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मुकदमे में हैं तीन प्रमुख मांगें:

जितेंद्र सिंह बिसेन के अनुसार किरण सिंह ने भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान को लेकर मुकदमा दाखिल किया हैं। गोंडा जिले की रहने वाली किरण सिंह विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतरराष्ट्रीय महामंत्री हैं। मुकदमे के माध्यम से अदालत से उन्होंने मांग की हैं कि ज्ञानवापी परिसर में तत्काल प्रभाव से मुस्लिम पक्ष का प्रवेश प्रतिबंधित हो। ज्ञानवापी का संपूर्ण परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए। इसके अलावा भगवान आदि विश्वेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग जो अब सबके सामने प्रकट हो चुके हैं, उनकी नियमित पूजा-पाठ शुरू करने की अनुमति दी जाए।

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जितेंद्र सिंह बिसेन ने बताया कि अदालत ने हमारा मुकदमा स्वीकार कर लिया हैं। हमारे मुकदमे पर विपक्षियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया हैं। हमारी विशेष मांग थी कि भगवान आदि विश्वेश्वर की पूजापाठ का आदेश दिया जाए, उस पर सुनवाई के लिए 25 मई की तिथि निर्धारित की गई हैं।

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प्रतिवादियों की संख्या सरकार सहित पांच हैं:

किरण सिंह के अधिवक्ता मानबहादुर सिंह और अनुष्का त्रिपाठी के अनुसार इस मुकदमे में UP सरकार, DM, पुलिस कमिश्नर, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी और विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को पक्षकार बनाया गया हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग पाए जाने के दावे के बाद दर्शन-पूजन, राग-भोग और पूजा का अधिकार मांगा गया हैं।

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