नई दिल्ली: महाराष्ट्र में 54 दिन से जारी सियासी संकट पर Supreme Court में बुधवार को उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट की ओर से दाखिल 05 याचिकाओं पर सुनवाई होनी हैं। सुनवाई से पहले बड़ी बेंच बनाई जा सकती हैं। दरअसल, पिछले सुनवाई में चीफ जस्टिस एनवी रमना ने इसके संकेत दिए थे।
शिंदे गुट की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे जबकि उद्धव गुट की ओर से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी पेश होंगे।
शिंदे गुट बोला- याचिका खारिज हो
सोमवार को शिंदे गुट ने हलफनामा दाखिल किया था, जिसमें कहा कि उद्धव गुट की याचिका को खारिज किया जाए। शिंदे गुट ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने विधानसभा में बहुमत खो दिया था। शिवसेना में लोकतांत्रिक तरीके से विभाजन हुआ, इसलिए कोर्ट इसमें हस्तक्षेप ना करे। शिंदे गुट ने कहा कि शिवसेना पर फैसला चुनाव आयोग को लेने दें। कोर्ट में यह तय नहीं होगा कि विभाजन सही हैं या नही?
उद्धव के पास सिर्फ 16 विधायक, हम बागी कैसे?
शिंदे गुट ने पिछले सुनवाई में तर्क दिया था कि उद्धव ठाकरे के पास सिर्फ 16 विधायक हैं, जबकि हमारे पास 39 विधायकों का समर्थन प्राप्त हैं। ऐसे में हम बागी कैसे हो गए? उद्धव की याचिका पर सुनवाई करने का मतलब हैं कि बहुमत का अपमान। शिंदे के वकील साल्वे ने कहा कि बहुमत से प्रधानमंत्री को भी हटाया जा सकता हैं।
कोर्ट में किन-किन याचिकाओं पर होगी सुनवाई?
शिंदे गुट के 16 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द के नोटिस के खिलाफ याचिका पर
डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर
शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने और फ्लोर टेस्ट के खिलाफ याचिका पर
शिंदे गुट को विधानसभा में शिवसेना दल के रूप मान्यता के खिलाफ याचिका पर
लोकसभा में शिंदे गुट को शिवसेना दल के रूप में मान्यता देने के खिलाफ याचिका पर