28
Feb
नई दिल्लीः सशस्त्र बलों को वन रैंक वन पेंशन (OROP) पॉलिसी के तहत बकाया पेंशन भुगतान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को कड़ी फटकार लगाई हैं। बकाया भुगतान किस्तों में करने का आदेश जारी होने से नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा, हमारे आदेश का पालन करना होगा। अगर 15 मार्च तक भुगतान नहीं किया गया तो 09% की दर से ब्याज लगाया जाएगा। कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय के पेंशन मामलों के सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 09 जनवरी को OROP के कुल बकाया भुगतान के लिए केंद्र को 15 मार्च तक का समय…