मुंबई: आर्यन खान (Aryan Khan) को आखिरकार क्रूज ड्रग्स केस में बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। आर्यन के साथ ही इस मामले के दो अन्य आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी कोर्ट ने जमानत दे दी है। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी के मुताबिक आर्यन, अरबाज और मुनमुन, तीनों को जमानत दे दी है।
मुकुल रोहतगी ने कहा कि आर्यन, अरबाज और मुनमुन धमेचा तीनों को जमानत मिलने के बाद कल या परसों रिहा किया जाएगा। आर्यन की तरफ से सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि सबसे अहम बात यह है कि कोई भी रिकवरी ज्यादा नहीं थी। मैं अरबाज के साथ गया था जिनके पास 06 ग्राम थी, जिसे एनसीबी ने साजिश के अन्तर्गत कमर्शियल मात्रा जोड़ी है, जो 05 अन्य लोग कर रहे हैं वह मुझ पर लागू किया जा रहा है।
जहाज पर 1,300 लोग सवार थे। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मैं अरबाज और अचित आरोपी नंबर- 17 को जानता था, उनके पास 2.6 ग्राम था। डीलरों के पास 2.6 ग्राम नहीं है, उनके पास 200 ग्राम है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कर रही है। यह संयोग नहीं है। मामला यह है कि अगर यह संयोग नहीं है तो यह एक साजिश है। संयोग का साजिश से कोई लेना-देना नहीं है। अगर दो कमरे में दो लोग भोजन कर रहे हैं तो आप समूचे होटल को पकड़ लेंगे क्या ?
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NCB की तरफ से जवाब देते हुए ASG अनिल सिंह ने कहा कि आर्यन पिछले कुछ सालों से नियमित कस्टमर है और आंकड़ों से पता चलता है कि वह ड्रग्स उपलब्ध करा रहा है और संदर्भ ड्रग्स की थोक मात्रा और व्यावसायिक मात्रा का है। वकील ने कहा कि वह ड्रग्स तस्करों के संपर्क मे रहा है इसलिए भले ही वह कब्जे में नहीं पाया जाता है पर प्रयास किया जाता है तो धारा 28 लागू होगी और अगर कोई साजिश है तो NDPS एक्ट की धारा 37 की सख्ती जमानत के लिए स्वत: लागू हो जाएगी। इससे पहले, सेशन्स कोर्ट और उससे भी पहले मजिस्ट्रेटी अदालत ने आर्यन खान को जमानत देने से इनकार कर दिया था और वह पिछले 26 दिन से पहले NCB की हिरासत और फिर जेल में ही बंद रहे हैं।
गौरतलब है कि बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत को लेकर मंगलवार से ही सुनवाई जारी थी। आर्यन खान की ओर से सीनियर वकील व पूर्व सॉलिसिटर जनरल मुकुल रोहतगी ने आर्यन खान के पक्ष में दलीले रखीं थीं जबिक बुधवार को अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के वकीलों ने अपनी जिरह पूरी कर ली थी।