Priyanka Gandhi हिरासत में नहीं, गिरफ्तार की गईं हैं, यहां बना है अस्थायी जेल

Priyanka Gandhi is not in custody, she has been arrested, a temporary jail has been built here

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया है। ताजा जानकारी के अनुसार Priyanka Gandhi के साथ 10 अन्य लोगों के खिलाफ शांतिभंग करने को लेकर FIR दर्ज की गई है। जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है उनमें कांग्रेस नेता दीपेंदर हुड्डा और अजय कुमार लल्लू के नाम शामिल हैं।

कहा गया है कि प्रियंका को लखीमपुर खीरी जाते समय सीतापुर के हरगांव में हिरासत में लिया गया था। इसके बाद ही उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। फिलहाल जिस पीएसी गेस्ट हाउस में उन्हें रखा गया था, उसे ही उनके लिए अस्थायी जेल घोषित किया गया है।

मंगलवार सुबह प्रियंका खुद को एक दिन से ज्यादा हिरासत में रखे जाने पर सवाल उठाए थे। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि नरेंद्र मोदी सर, आपकी सरकार ने मुझे बिना किसी आदेश और प्राथमिकी के पिछले 28 घंटे से हिरासत में रखा है। लेकिन किसानों को कुचलने वाले को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।

लखनऊ एयरपोर्ट पर धरने पर मुख्यमंत्री बघेल

इस बीच छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जब प्रियंका गांधी से मिलने के लिए लखनऊ पहुंचे तो उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया। इसके बाद बघेल ने वहीं जमीन पर बैठकर धरना शुरू कर दिया। सीएम बघेल ने कहा कि सीतापुर जाकर प्रियंका गांधी से मिलने के लिए आए हैं पर उन्हें लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा।  

चिदंबरम बोले- यूपी में कानून का राज नहीं

वहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के गिरफ्तार किए जाने को गैरकानूनी कदम बताते हुए कहा कि तथ्यों से साबित होता है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है और वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपना कानून चल रहा है।

पूर्व गृह मंत्री ने एक बयान में कहा कि कांग्रेस महासचिव को गिरफ्तार किए जाने से जुड़े तथ्य और हालात यह साबित करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है। उन्हें हिरासत में लिया जाना और उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह गैरकानूनी और सत्ता का दुरुपयोग है।

चिदंबरम ने कहा कि गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी ने प्रियंका गांधी को बताया कि उनको दंड प्रक्रिया संहिता की धारा- 151 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है। जबकि इस धारा के तहत गिरफ्तार किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं रखा जा सकता, जब तक कि न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर से कोई आदेश नहीं आया हो। उन्होंने दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी दंड प्रक्रिया संहिता के कई प्रावधानों का उल्लंघन है।

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‘शाम के बाद और सूर्योदय से पहले महिला की गिरफ्तारी गलत’

चिदंबरम ने कहा कि किसी भी महिला को शाम के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जबकि प्रियंका गांधी को भोर में करीब 4:30 बजे गिरफ्तार किया गया। उनको एक पुरुष अधिकारी ने गिरफ्तार किया जो गैरकानूनी है।

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