पुणे भूमि घोटाला: विशेष PMLA अदालत ने NCP नेता की पत्नी मंदाकिनी खडसे की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज

Pune land scam

नई दिल्ली: विशेष पीएमएलए (PMLA) अदालत ने 2016 पुणे भूमि सौदा मामले में एक आरोपी एनसीपी नेता एकनाथ खडसे की पत्नी मंदाकिनी खडसे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया है। इस मामले में आगे की जांच की जा रही है।

मामले में, पुणे स्थित कार्यकर्ता हेमंत गावंडे ने 2017 में एक याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि खडसे ने राजस्व मंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया और पुणे के पास भोसरी में महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (MIDC) में तीन एकड़ का भूखंड खरीदा था। एक रिश्तेदार के नाम 3.75 करोड़ रुपये खरीदी गई ज़मीन का बाजार मूल्य 40 करोड़ रुपये है।

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इससे पहले, 27 अगस्त को, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता एकनाथ खडसे, उनकी पत्नी मंदाकिनी खडसे, उनके दामाद गिरीश चौधरी और अन्य की 5.73 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। कुर्क की गई संपत्तियों में एक बंगला, तीन आवासीय फ्लैट, 4.86 करोड़ रुपये मूल्य के सात भूखंड और 86.28 लाख रुपये का बैंक बैलेंस के रूप में अचल संपत्तियां शामिल हैं।

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