नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (SC) ने विजय माल्या को आवमानना मामले में 04 महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। माल्या को संपत्ति का सही ब्यौरा ना देने के लिए साल 2017 में अदालत के आदेशों की अवहेलना का दोषी माना गया था।
कोर्ट ने भगोड़े व्यवसायी विजय माल्या को अवमानना मामले में चार महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने जुर्माना ना चुकाने पर 02 महीने की अतिरिक्त कैद की सजा भी सुनाई है। अलावा इसके विदेश में ट्रांसफर किए गए 40 मिलियन डॉलर चार हफ्ते में चुकाने के लिए भी आदेश दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने बच्चों को 04 करोड़ डॉलर हस्तांतरित करने के लिए अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया था। कोर्ट के इस फैसले पर माल्या की ओर से दाखिल पुनर्विचार याचिका भी सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। कोर्ट ने 10 फरवरी को विजय माल्या को अपने खिलाफ अवमानना केस में व्यक्तिगत रूप से या वकील के जरिए पेश होने के लिए दो सप्ताह का आखिरी मौका दिया था।