18
Mar
नई दिल्ली: पैन कार्ड (PAN) को आधार नंबर से जोड़ना अनिवार्य है। आयकर विभाग ने इसके लिए अंतिम समय सीमा 31 मार्च, 2023 तय की है। विभाग के मुताबिक समय सीमा गुजर जाने के बाद आधार कार्ड से लिंक नहीं किए गए व्यक्तिगत पैन कार्ड निष्क्रिय घोषित कर दिए जाएंगे। इसके बाद आप अपने पैन का इस्तेमाल किसी भी वित्तीय कार्यों में नहीं कर पाएंगे। दरअसल, आयकर विभाग द्वारा पहले ही डेडलाइन को कई बार बढ़ाया जा चुका है। आयकर विभाग ने ट्वीट कर दी जानकारी आयकर विभाग ने शनिवार को ट्वीट कर कहा कि आयकर अधिनियम-1961 के मुताबिक सभी…