नई दिल्ली। देशभर में 01 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू हो गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने इस रोक को असरदार बनाने के लिए एप बनाया है। सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध के बावजूद भी अगर कोई इसका पालन नहीं करता है, तो कोई भी व्यक्ति उसकी फोटो खींचकर ऐप पर अपलोड कर सकेगा। फोटो के आधार पर संबंधित विभाग कार्रवाई करेगा।
एप के जरिए कर सकते हैं शिकायत
SUP-CPCB के नाम से यह एप प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकेगा। अगर कहीं पर भी सिंगल यूज प्लास्टिक का स्टॉक या बेचते देखते हैं, तो फोटो खींचकर इस एप पर डाल सकते हैं। एप पर फोटो और शिकायत डालते ही स्थानीय स्वायत्त शासन निकाय सक्रिय हो जाएगी और सम्बंधित स्थान पर कार्रवाई करेगी। अगर निकाय कार्रवाई नहीं करती है, तो यह शिकायत अपने आप राज्य प्रदूषण नियत्रंण विभाग के पास पहुंच जाएगी। अगर राज्य प्रदूषण नियंत्रण विभाग भी कार्रवाई करवाने में नाकाम रहता है, तो यह शिकायत केंद्रीय प्रदूषण नियत्रंण मंडल के पास पहुंच जाएगी। केंद्रीय प्रदूषण नियत्रंण मंडल सम्बधित संस्था, फर्म, फैक्ट्री और दुकान फर्म के खिलाफ कार्रवाई करवाएगा।
कैसे काम करेगा एप ?
सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। यह जिला और राज्य स्तर पर काम करेंगी। इसमें अलग-अलग विभागों के अधिकारी शामिल हैं, जो सिंगल यूज प्लास्टिक के रोकथाम को लेकर कार्रवाई के साथ समझाइश सहित अन्य कार्यक्रम चलाएंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के लिए आमजन को भी जागरूक किया जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, ट्रेडर्स एसोसिएशन को सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध की पालना के लिए सूचित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि सीपीसीबी का एक एप आमजन के उपयोग के लिए है तो वहीं एक और एप है जो कि मंडल अधिकारियों की कार्रवाई पर निगरानी रखने के लिए बनाया है। आमजन प्ले स्टोर से एप डाउनलोड कर सिंगल यूज प्लास्टिक बेचने, उपयोग करने वालों और स्टॉक रखने वालों की सूचना फोटो और सूचना डालकर विभाग को दे सकेंगे। फोटो मिलते ही स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं और अन्य सम्बधित दूसरे विभाग अपनी-अपनी भूमिका के लिए सक्रिय होकर पर्यावरण को बचाएंगे।
नागरिकों को किया जा रहा जागरूक
इसके लिए कई राज्यों में पोस्टर, पंपलेट, होर्डिंग, स्टीकर समेत अन्य माध्यमों से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो कहीं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी आमजन को जागरूक किया जा रहा है। वहीं कुछ राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण मंडल की वेबसाइट पर भी प्रतिबंधित और पर्यावरणीय अनुकूल विकल्पों की सूची अपलोड की गई है।
सिंगल यूज प्लास्टिक में इन चीजों पर बैन
सिंगल यूज प्लास्टिक में प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स, गुब्बारों वाली प्लास्टिक डंडिया, प्लास्टिक झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, पोलोस्टाइरीन की सजावटी सामग्री, प्लेटे, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा आदि शामिल हैं। इसी तरह कटलरी, मिठाई के डिब्बों, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट पर लपेटने वाली और पैक करने वाली फिल्म, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक, PVC बैनर और स्ट्रिर शामिल है।