MCD: ऐसे होगा दिल्ली मेयर का चुनाव, जानें पार्षदों के अलावा और कौन-कौन कर सकता है वोट

MCD: Delhi Mayor's election will be like this

नई दिल्ली: दिल्ली मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव की तैयारियां पूरी हो गई है। सोमवार को MCD आयुक्त ज्ञानेश भारती की निगरानी में निगम सचिव भगवान सिंह ने सिविक सेंटर के ए-ब्लॉक में चौथी मंजिल पर स्थित सदन परिसर में पार्षदों के बैठने की सुविधा सुनिश्चित की। सदन अध्यक्ष के सामने बेल एरिया में वोटिंग करने के लिए बैलेट बॉक्स भी लगाया गया।

MCD की 06 जनवरी को सदन की पहली मीटिंग होनी है और इसी दौरान मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव भी होना है। इससे पहले एमसीडी प्रशासन के लिए एकीकृत एमसीडी का चुनाव जीतकर आए 250 पार्षदों के बैठने का इंतजाम करना बड़ी चुनौती थी। सदन परिसर में करीब 300 लोगों के बैठने की जगह है। पहले उत्तरी व दक्षिणी निगम की बैठक इसी सदन परिसर में होती थी तब पूर्ववर्ती इन दोनों निगमों के वार्ड पार्षदों की संख्या 104-104 थी पर अब पूरी दिल्ली के वार्ड पार्षद एक साथ सदन में मौजूद होंगे।

MCD में कैसे होता है मेयर का चुनाव?

एमसीडी के सदन का कार्यकाल पांच साल का होता है। एमसीडी एक्ट के तहत पहले साल महिला पार्षद को महापौर चुने जाने का प्रावधान है, जबकि उपमहापौर के मामले में कोई नियम नहीं है। वहीं, दूसरे साल महापौर पद पर कोई भी पार्षद चुना जा सकता है, जबकि तीसरे साल मेयर पद अनुसूचित जाति के पार्षदों के लिए आरक्षित है। चौथे व पांचवें साल महापौर पद किसी भी वर्ग के लिए आरक्षित नहीं है। एमसीडी की सबसे अधिकार वाली स्थायी समिति के अध्यक्ष पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है।

पहले मेयर का कार्यकाल करीब 03 महीना का ही होगा

एमसीडी के सदन की बैठक 06 जनवरी को होने पर उस दिन चुने जाने वाले महापौर का कार्यकाल मात्र तीन माह का ही होगा। दरअसल डीएमसी एक्ट की धारा दो (67) के मुताबिक एमसीडी का अप्रैल महीने के प्रथम दिन से वर्ष शुरू होता है। इस तरह 31 मार्च को वर्ष समाप्त हो जाता है। लिहाजा अप्रैल माह में दूसरे महापौर का चुनाव होगा। इस तरह 06 जनवरी को चुने जाने वाले महापौर का कार्यकाल करीब तीन महीने में ही 31 मार्च को समाप्त हो जाएगा, जबकि महापौर के कार्यकाल की अवधि एक साल होती है।

कौन-कौन डाल सकता है Vote?

इस बार परिसीमन के बाद दिल्ली नगर निगम में 250 वार्ड निर्धारित किए गए, जिसमें एक मेयर इसकी अध्यक्षता करेगा। एमसीडी में मेयर बनने के लिए 138 वोट हासिल करना जरूरी है। दिल्ली मेयर चुनाव में सभी निर्वाचित 250 पार्षद, दिल्ली के 07 लोकसभा सांसद, 03 राज्यसभा सांसद और विधानसभा अध्यक्ष की ओर से 14 मनोनीत एमएलए इस मेयर के चुनाव में वोट करेंगे।

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