PAN-Aadhar लिंकिंग की फिर बढ़ाई गई डेडलाइन, जानें कितने दिनों की मिली मोहलत

PAN-Aadhaar linking deadline extended again

नई दिल्ली: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने स्थायी खाता संख्या यानी PAN को आधार से लिंक करने की डेडलाइन में एक फिर रियायत दे दी है। PAN को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 30 जून, 2023 कर दिया गया है।

30 जून तक बढ़ाई गई डेडलाइन

वित्त मंत्रालय ने ये जानकारी मंगलवार, 28 मार्च को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है। इसमें CBDT ने कहा है कि करदाताओं को कुछ और समय प्रदान करते हुए, पैन और आधार को जोड़ने की तारीख 30 जून 2023 तक बढ़ा दी गई है। इससे लोग अपने आधार को आधार-पैन लिंकिंग के लिए निर्धारित प्राधिकरण को बिना किसी परेशानी का सामना किए सूचित कर सकते हैं।

5वीं बार बढ़ाई गई समय सीमा

आपकी जानकारी के लिए बता दें, CBDT ने पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा मंगलवार को पांचवीं बार बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि इस आशय की अधिसूचना अलग से जारी की जा रही है।

किन्हें होगी पैन को आधार से लिंक करने की जरूरत ?

सीबीडीटी ने बताया कि आयकर अधिनियम, 1961 (‘अधिनियम’) के प्रावधानों के तहत प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई 2017 को पैन आवंटित किया गया है और आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र है, उसे 31 मार्च 2023 को या उससे पहले, एक निर्धारित शुल्क के भुगतान पर अपने आधार को निर्धारित प्राधिकारी को सूचित करना आवश्यक है।

आगे जोड़ते हुए बताया गया कि ”ऐसा करने में विफल रहने पर 1 अप्रैल, 2023 से अधिनियम के तहत कुछ परिणाम भुगतने पड़ेंगे। पैन और आधार को जोड़ने के उद्देश्य से निर्धारित प्राधिकारी को आधार की अधिसूचना की तारीख अब 30 जून, 2023 तक बढ़ा दी गई है।”

आधार को पैन से लिंक करने में विफल रहते हैं तो क्या होगा?

सीबीडीटी ने कहा कि 1 जुलाई 2023 से, जो करदाता अपने आधार को अनिवार्य रूप से सूचित करने में विफल रहते हैं तो उनका पैन निष्क्रिय हो जाएगा।”

पैन के निष्क्रिय रहने की अवधि के दौरान परिणाम इस प्रकार होंगे

a) ऐसे पैन के लिए कोई रिफंड नहीं किया जाएगा
b) ऐसे रिफंड पर उस अवधि के लिए ब्याज देय नहीं होगा, जिसके दौरान पैन निष्क्रिय रहता है
c) TDS और TCS की कटौती/एकत्रीकरण उच्च दर पर की जाएगी, जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 में दिया गया है।

एक हजार रुपये का जुर्माना

यदि पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो व्यक्तियों को इसे आधार से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये का मामूली जुर्माना देना होगा। सीबीडीटी ने कहा, “1,000 रुपये के शुल्क के भुगतान के बाद निर्धारित प्राधिकरण को आधार की सूचना देने पर पैन को 30 दिनों में फिर से ऑपरेटिव बनाया जा सकता है।”

किन लोगों के लिए आधार-पैन लिंकिंग अनिवार्य नहीं ?

आधार को पैन से अनिवार्य रूप से जोड़ने की अनिवार्यता चार श्रेणियों पर लागू नहीं होती है…
1) असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय राज्यों के निवासी
2) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार प्रवासी भारतीय (NRI)
3) कोई भी व्यक्ति जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक आयु का था
4) ऐसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं हैं

51 करोड़ से अधिक पैन-आधार हुए लिंक्ड

जो लोग उपरोक्त किसी भी श्रेणी में आते हैं, उन्हें समय सीमा तक अपने पैन को अपने आधार से लिंक करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि वे चाहें तो स्वेच्छा से दोनों दस्तावेजों को लिंक करा सकते हैं। लेकिन अन्य व्यक्तियों के लिए, 30 जून 2023 तक अपने आधार को अपने पैन से जोड़ना अनिवार्य है। सीबीडीटी ने बताया अब तक 51 करोड़ से अधिक पैन को आधार से जोड़ा जा चुका है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *