नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) में आर्थिक रूप से कमजोर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण को शुरू करने के केंद्र के फैसले की वैधता तय करने तक राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-पीजी (NEET-PG) के लिए काउंसलिंग को रोकने का निर्देश दिया।
जैसा कि सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया था कि 24 अक्टूबर से शुरू होने वाली और 29 अक्टूबर को समाप्त होने वाली काउंसलिंग के लिए पूर्ण कार्यक्रम की घोषणा की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक अदालत इस मुद्दे का फैसला नहीं करती है, तब तक काउंसलिंग आगे नहीं बढ़नी चाहिए।