चंडीगढ़: पंजाब में अभी स्कूल-कॉलेज (School -colleges) नहीं खुलेंगे। मंगलवार को पंजाब सरकार ने कोरोना (Corona) से जुड़ी पाबंदियों को 8 फरवरी तक बढ़ा दिया हैं। इसके अलावा रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा। सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में नो मास्क – नो सर्विस का नियम लागू रहेगा। इसके अलावा चुनाव आयोग की राहत के बाद पंजाब सरकार ने भी आउटडोर में एक हजार और इंडोर में 500 लोगों की गैदरिंग को छूट दे दी हैं।
पंजाब के गृह सचिव ने सभी डीसी, एसएसपी और पुलिस कमिश्नरों को आदेश भेज इसे सख्ती से लागू करने को कहा हैं। राज्य में कोरोना के केसों में कमी जरूर आ रही हैं लेकिन मौतें नहीं रुक रही हैं। जिस वजह से सख्ती बरकरार रखी गई हैं।
जारी रहेगी ऑनलाइन टीचिंग:
नए आदेश में कहा गया हैं कि सभी स्कूल, कॉलेज, यूनीवर्सिटी, कोचिंग इंस्टीट्यूट आदि बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन टीचिंग के लिए इन्हें खोला जा सकता हैं। यहां स्टूडेंट्स को नहीं बुलाया जा सकता। मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों को इससे छूट दी गई हैं।
बार, जिम और सिनेमा 50% क्षमता के साथ खुलेंगे:
पंजाब सरकार ने नए आदेश में साफ कर दिया हैं कि बार, जिम, सिनेमा, मल्टीप्लैक्स, रेस्टोरेंट, स्पा, स्पोर्ट्स कॉप्लैक्स, म्यूजियम, जू आदि 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। इनके कर्मचारियों को कोविड की डबल डोज जरूरी हैं।
पंजाब सरकार द्वारा जारी किए आदेश…