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Dec
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2002 के गोधरा ट्रेन कोच (Godhra Train Coach) जलाने के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक दोषी को जमानत दे दी। अदालत ने यह जमानत यह देखते हुए दी कि वह पिछले 17 वर्षों से जेल में बंद हैं। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रडूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने दोषियों में से एक फारूक की ओर से पेश वकील की दलील पर ध्यान दिया कि उसे अब तक की अवधि को देखते हुए जमानत दी जाए। बता दें कि इस केस के कई दोषियों की सजा के खिलाफ…