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Oct
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिवाली पर पटाखों का इस्तेमाल दंडनीय अपराध होगा। गोपाल राय ने बताया कि, पटाखे (Crackers) फोड़ने पर 06 महीने तक की जेल और 200 रुपए जुर्माना हो सकता हैं। सूत्रों के हवाले से पता चला हैं कि, पटाखों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत 5,000 रुपए तक का जुर्माना और तीन साल की जेल होगी। https://twitter.com/AamAadmiParty/status/1582652791218020353 दीए जलाओ पटाखे नहीं दिल्ली सरकार ने सितम्बर में एक आदेश जारी करके अगले साल एक जनवरी तक…