Bilkis Bano मामले को SC ने बताया भयावह, रिहाई को लेकर केंद्र-गुजरात सरकार को नोटिस

Bilkis Bano मामले को SC ने बताया भयावह, रिहाई को लेकर केंद्र-गुजरात सरकार को नोटिस

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो केस (Bilkis Bano Case) के दोषियों की समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली बिलकिस बानो की याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। कोर्ट ने इसके बाद केंद्र, गुजरात सरकार और 11 दोषियों को नोटिस जारी किया है। जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ ने केस की पूरी सुनवाई के लिए 18 अप्रैल की तारीख तय की है। सुनवाई के दौरान पीठ ने कमेंट में कहा कि दोषियों द्वारा किया गया अपराध भयावह है और यह भावनाओं से अभिभूत नहीं होगा। रिहाई से जुड़ी फाइलें रखें तैयार सुनवाई के दौरान,…
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