चारा घोटाले के 5वें केस में भी लालू यादव दोषी: डोरंडा ट्रेजरी घोटाले में हिरासत में लिए गए RJD सुप्रीमो, सजा का ऐलान 21 फरवरी को

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रांची/पटना: 950 करोड़ रुपए के देश के बहुचर्चित चारा घोटाले scam के सबसे बड़े (डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपए के गबन) केस में मंगलवार को फैसला आ गया। CBI की विशेष अदालत ने RJD सुप्रीमो लालू यादव सहित 75 आरोपियों को दोषी करार दिया हैं। वहीं, 24 लोगों को बरी कर दिया गया हैं। सजा का ऐलान 21 फरवरी को होगा। RJD सुप्रीमो को कोर्ट की ओर से दोषी करार देते ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद उनके वकील ने जेल न भेजकर रिम्स में भेजने के लिए आवेदन दिया हैं। इस पर कोर्ट दोपहर दो बजे के बाद सुनवाई करेगा।

जैसे ही RJD सुप्रीमो के दोषी करार देने की सूचना बाहर आई पटना से लेकर रांची तक उनके समर्थकों में मायूसी छा गई। कोर्ट परिसर RJD नेताओं से पटा हैं। पुलिस का पहरा सख्त कर दिया गया हैं। बताया जा रहा हैं मंगलवार को कोर्ट ने 3 साल से कम वालों को सजा सुनाया हैं। लालू सहित 10 लोगों की सजा अलग से सुनाई जाएगी। ऐसे में यह माना जा रहा हैं लालू को 3 साल से अधिक की सजा हो सकती हैं। हाईकोर्ट के सीनियर वकील राजनीति प्रसाद ने बताया, ‘लालू यादव के क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पर 21 फरवरी को फैसला होगा। मेडिकल टर्म पर उन्हें रिम्स शिफ्ट करने की बात हो रही हैं।’

बता दें, इससे पहले चारा घोटाले के 4 मामले (देवघर के एक, दुमका ट्रेजरी के दो अलग-अलग और चाईबासा ट्रेजरी से संबंधित दो मामलों में) लालू दोषी करार दिए जा चुके हैं। अभी पहले के सभी मामलों में जमानत पर बाहर थे, लेकिन मंगलवार को कोर्ट के आए फैसले से उन्हें एक बार फिर जेल जाना होगा।

29 जनवरी को CBI के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत ने बहस पूरी होने के बाद 15 फरवरी को फैसले की तारीख निर्धारित की थी। सभी आरोपियों को कोर्ट में स्वयं हाजिर होने का आदेश दिया था। सुनवाई में उपस्थित रहने के लिए लालू 2 दिन पहले 13 फरवरी को ही रांची पहुंच गए थे।

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कोर्ट में सुनवाई से पहले लालू के वकील प्रभात कुमार ने कहा था, ‘अभियुक्तों की उम्र 75 वर्ष से अधिक हैं। लालू यादव जेल जाने की स्थिति में नहीं हैं। ऐसे में कोर्ट से राहत की उम्मीद हैं। पहले वाले केस में स्थितियां अलग थीं, आज अलग हैं।’

इधर, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी के आवास में हैं। लालू प्रसाद यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी पटना में ही हैं। लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती रांची में अपने पति के साथ हैं।

जानिए, डोरंडा ट्रेजरी घोटाला आखिर हैं क्या?

डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के इस मामले में पशुओं को फर्जी रूप से स्कूटर पर ढोने की कहानी हैं। यह उस वक्त का देश का पहला मामला माना गया जब बाइक और स्कूटर पर पशुओं को ढोया गया हो। यह पूरा मामला 1990-92 के बीच का हैं। CBI ने जांच में पाया कि अफसरों और नेताओं ने मिलकर फर्जीवाड़े का अनोखा फॉमूर्ला तैयार किया।

400 सांड़ को हरियाणा और दिल्ली से कथित तौर पर स्कूटर और मोटरसाइकिल पर रांची तक ढोया गया, ताकि बिहार में अच्छी नस्ल की गाय और भैंसें पैदा की जा सकें। पशुपालन विभाग ने 1990-92 के दौरान 2,35, 250 रुपए में 50 सांड़, 14, 04,825 रुपए में 163 सांड़ और 65 बछिया खरीदीं।

इतना ही नहीं, विभाग ने इस दौरान क्रॉस ब्रीड बछिया और भैंस की खरीद पर 84,93,900 रुपए का भुगतान मुर्रा लाइव स्टॉक दिल्ली के दिवंगत प्रोपराइटर विजय मलिक को की थी। इसके अलावा भेड़ और बकरी की खरीद पर भी 27,48,000 रुपए खर्च किए थे।

विभाग ने स्कूटर और मोपेड का नंबर दिया:

इस घोटाले की खास बात हैं कि जिस गाड़ी नंबर को विभाग ने पशुओं को लाने के लिए रजिस्टर में दर्शाया था वह सभी स्कूटर और मोपेड के थे। CBI ने जांच में पाया हैं कि लाखों टन पशुचारा, भूसा, पुआल, पीली मकई, बादाम, खली, नमक आदि स्कूटर, मोटरसाइकिल और मोपेड पर ढोए गए। देश के सभी राज्यों के करीब 150 DTO और RTO से गाड़ी नंबर की जांच कराकर जांच टीम ने सबूत जुटाए हैं।

इसी तरह, हरियाणा से बढ़िया नस्ल के सांड़, बछिया और हाईब्रिड भैंस भी कथित तौर पर स्कूटर से ही झारखंड लाए गए थे, ताकि यहां अच्छी नस्ल की गाय और भैंसें पैदा की जा सकें।

बयान दर्ज कराने में लगे 15 साल:

इस मामले में 575 गवाहों का बयान दर्ज कराने में CBI को 15 साल लग गए। 99 आरोपियों में 53 आरोपी आपूर्तिकर्ता हैं, जबकि 33 आरोपी पशुपालन विभाग के तत्कालीन अधिकारी और कर्मचारी हैं। वहीं, 6 आरोपी तत्कालीन कोषागार पदाधिकारी हैं, जबकि मामले के 6 आरोपी ऐसे हैं जिन्हें CBI आज तक नहीं खोज सकी हैं।

मीसा भारती बोलीं… पिता की तबीयत खराब:

सोमवार को लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती रांची पहुंची थी। राजकीय अतिथिशाला में उन्होंने लालू प्रसाद से मुलाकात कर सिर्फ इतना कहा था कि उनके पिता की तबीयत खराब हैं।

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इन आरोपियों के भाग्य का फैसला:

राजनीतिज्ञ:

लालू प्रसाद – बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री

ध्रुव भगत – पूर्व MLA सह अध्यक्ष PAC

जगदीश शर्मा – पूर्व विधायक सह अध्यक्ष PAC

डॉ. आरके राणा – पूर्व मंत्री सह विधायक

अधिकारी एवं वरीय अधिकारी:

बेक जूलियस – पूर्व पशुपालन सचिव

अधीप चंद्र चौधरी – पूर्व आयकर आयुक्त, रांची

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