अंतिम समय में सिलेबस में बदलाव पर Supreme Court सख्त, कहा- युवा डॉक्टरों को फुटबॉल ना बनाएं

Supreme Court strict on last minute change in syllabus, said - don't make young doctors football

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने NEET-SS परीक्षा के सिलेबस में अंतिम समय में किए गए बदलाव के मद्देनजर कड़ा रुख  अपनाया है। केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि वह युवा डॉक्टरों को सत्ता के खेल में फुटबॉल ना बनाएं।

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर सुपर स्पेशियलिटी परीक्षा 2021 (NEET SS- 2021) के पैटर्न में आखिरी वक्त में बदलाव किए जाने को लेकर सख्त नाराजगी जताई। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि केंद्र सरकार इस मुद्दे से जुड़े सभी संबंधित प्राधिकारियों के साथ बैठक कर 04 अक्टूबर तक जवाब पेश करें।

इस मामले में 20 सितंबर को हुई सुनवाई के दरम्यान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद को नोटिस जारी किया था। इसके साथ ही अगली सुनवाई 27 सितंबर यानी आज तय की थी। एकाएक किए गए तबदिली के खिलाफ 41 पीजी डॉक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उनकी दलील है कि यह बदलाव जनरल मेडिसीन कैंडिडेड्स के पक्ष में किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दायर याचिका पर आगे सुनवाई की। याचिकाकर्ता डॉक्टर NEET SS- 2021 को पास कर सुपर-स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं।

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