राजीव गांधी हत्याकांड: हत्या में बम सप्लाई के आरोप में दोषी पाया गया था, 31 साल से जेल में बंद था

Supreme court

नई दिल्ली: भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्याकांड मामले में बुधवार को Supreme court ने बड़ा फैसला सुनाया हैं। 31 साल से जेल में बंद हत्यारा ए. जी. पेरारिवलन को रिहा कर दिया हैं। पेराविलन ने मानवीयता के आधार पर इस मामले में याचिका दाखिल की थी।

राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में एक बम धमाके में हुई थी। धमाके में उपयोग किए गए दो 9 वोल्ट की बैटरी खरीद कर मुख्य दोषी शिवरासन को देने के आरोप में ए. जी. पेरारिवलन को दोषी ठहराया गया था।

Supreme court ने सरकार से पूछा था सवाल:

पिछले दिनों सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पेरारिवलन के रिहा मामले में देरी और राज्यपाल की कार्रवाई पर सवाल उठाया था। अदालत ने कहा था कि तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में सभी सात दोषियों को रिहा करने के कैबिनेट के फैसले से के कारण बंधे हुए थे। उन्हें संविधान की धारा 161 के तहत क्षमा और दया याचिका पर फैसला लेने का अधिकार हैं।

इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि, राज्यपाल ने राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया का इंतजार न करते हुए मामले को आगे बढ़ाया था और राष्ट्रपति कार्यालय में केस की फाइल आगे बढ़ी दी थी।

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