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Dec
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो (Bilkis Bano) की याचिका खारिज कर दी हैं। इस याचिका में बिलकिस ने मई में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। इसमें कोर्ट ने कहा था कि गुजरात सरकार के पास 11 दोषियों के क्षमा आवेदनों पर निर्णय लेने का अधिकार हैं, भले ही ट्रायल महाराष्ट्र में हुए हो। इस साल 15 अगस्त को गुजरात सरकार ने साल 2002 में बिलकिस के साथ गैंगरेप और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के 11 दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया था। https://twitter.com/ANI/status/1603992573038563328 बिलकिस ने दाखिल की थीं दो…